फिर घिरे मंत्री गणेश जोशी: आय से अधिक संपत्ति मामले में पंकज क्षेत्री ने कोर्ट में दाख़िल किया वाद
Pen Point, 17 May 2025 : उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों में कानूनी घेरे में आते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने चतुर्थ अपर जिला जज, देहरादून की अदालत में मंत्री जोशी के खिलाफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के अंतर्गत वाद योजित किया है।
विजिलेंस से लेकर अदालत तक
पंकज सिंह क्षेत्री इससे पहले भी सतर्कता (विजिलेंस) अधीक्षक को दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत सौंप चुके हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते उन्होंने न्यायालय का रुख किया। उनका कहना है कि मंत्री द्वारा चुनावी नामांकन में घोषित संपत्तियाँ और आय के स्रोत, उनकी वास्तविक चल-अचल संपत्ति से मेल नहीं खाते।
अदालत ने क्षेत्री द्वारा दाखिल वाद को स्वीकार करते हुए अभियोजन आख्या के साथ 21 मई 2025 को मामले को पेश किए जाने के आदेश जारी किए हैं। वाद संख्या 280/2025 के रूप में यह सुनवाई चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत में होगी।
सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलने देंगे : पंकज सिंह क्षेत्री
कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि यदि यह प्रमाणित होता है कि मंत्री ने लोक सेवक रहते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, तो वह संपत्ति विधिसम्मत तरीके से सरकार में निहित हो जानी चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए।
“यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में लोक सेवकों को यह संदेश देने का प्रयास है कि पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर कानून से ऊपर नहीं हुआ जा सकता,” पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल
प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगे ये आरोप सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। भाजपा ने इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु विपक्ष इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने की तैयारी में है। अब सभी की नजरें 21 मई 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय कर सकती है कि यह मामला आगे बढ़ेगा या नहीं।