उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: योग नीति को मंजूरी, गोल्डन कार्ड से कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था लागू
देहरादून/28 May: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य की पहली योग नीति, गोल्डन कार्ड के ज़रिए कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था, औद्योगिक विकास नीति, और राज्य सेवा क्षेत्र नीति 2024 समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था
राज्य सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए गोल्डन कार्ड के तहत कैशलेस इलाज की नई नीति को मंजूरी दी है। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा, जिससे अस्पतालों को भुगतान में राहत मिलेगी। इसके साथ ही एक समर्पित नीति लाई जाएगी, जिसके लिए सभी हितधारकों से चर्चा की जाएगी।
उत्तराखंड को मिली पहली ‘योग नीति’
राज्य की पहली योग नीति को कैबिनेट की मुहर मिली। इसके तहत:
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5 नए योग हब बनाए जाएंगे।
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पहाड़ी क्षेत्रों में 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी दी जाएगी।
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योग को प्रोत्साहित करने के लिए योग शिक्षक को ₹250 प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए व्यवस्था
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एम्स ऋषिकेश मॉडल पर अब देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए संस्था के माध्यम से सस्ती रहने-खाने की व्यवस्था होगी।
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इसके लिए सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी।
नई औद्योगिक नीति को मंजूरी
उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल नीति के तहत उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया:
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लार्ज (₹50-200 करोड़) – 10% सब्सिडी (50 स्थायी रोजगार)
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अल्ट्रा लार्ज (₹200-500 करोड़) – 15% सब्सिडी (150 स्थायी रोजगार)
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मेगा (₹500-1000 करोड़) – 20% सब्सिडी (300 स्थायी रोजगार)
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अल्ट्रा मेगा (₹1000 करोड़ से ऊपर) – 25% सब्सिडी (509 स्थायी रोजगार)
स्थानीय रोजगार और टेंडर प्रक्रिया में सुधार
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उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन
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स्थानीय लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए 5 करोड़ की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई।
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स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक के कार्य दिए जा सकेंगे।
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MSME को 10% अधिक दर पर भी प्राथमिकता मिलेगी।
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टेंडर की सिक्योरिटी ऑनलाइन जमा होगी।
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IFMS पोर्टल पर टेंडर शिकायतों की निगरानी होगी।
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अन्य प्रमुख निर्णय
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सेवा क्षेत्र नीति 2024 को मंजूरी – केवल नई जगहों पर ही सब्सिडी।
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उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में 11 नए पद सृजित।
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मिथाइल एल्कोहल को उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली में शामिल किया गया।
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राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट को सदन में रखने को मंजूरी।