नए कानूनों के तहत पहला मामला हरिद्वार में हुआ दर्ज
Pen Point, Dehradun : नए आपराधिक कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मामला हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार लाठरदेवा झबरेड़ा, हरिद्वार निवासी विपुल भारद्वाज की शिकायत के आधार पर दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, विपुल ने आरोप लगाया कि सोमवार देर रात 1:45 बजे जब वह रविदास घाट के पास बैठा था, तभी दो अज्ञात लोगों ने चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी. उन्होंने उसका फोन और 1400 रुपये की नकदी छीन ली और भागने से पहले उसे गंगा नदी की ओर धकेल दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), सोमवार से लागू हो गए हैं। इसके तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को भारतीय न्याय संहिता से, सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदल दिया गया है। इन कानूनों को 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति प्राप्त हुई थी। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर)। संहिता में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं और इसमें नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 अनुभागों में समय-सीमा जोड़ी गई है और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। संहिता में कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। भारतीय साक्षात् अधिनियम में 170 प्रावधान हैं (मूल 167 प्रावधानों के बजाय, और कुल 24 प्रावधानों को बदल दिया गया है। दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधानों को अधिनियम में निरस्त या हटा दिया गया है।