अपने नोट बदलने किसी ओर को भेजा तो 4 हजार ही बदल सकेंगे
– आज से बैंकों में दो हजार के नोट बदलने और जमा करने काम काम शुरू
– खाते में जमा करने पर कोई सीमा नहीं, पचास हजार से ज्यादा जमा करने पर पैन नंबर जरूरी
PEN POINT, DEHRADUN : आज से सितंबर महीने तक आप अपने दो हजार रूपए के नोट को बैंकों में बदलवा सकते हैं। एक बार में बीस हजार रूपए ही बदलावे जा सकते हैं लेकिन यदि आपने अपने बदले किसी ओर को भेजा तो एक बार में सिर्फ 4000 ही बदला सकेंगे। जबकि, खाते में जमा करने पर कोई सीमा नहीं है बस पचास हजार रूपए से ज्यादा की रकम जमा करने के लिए पैन नंबर देना जरूरी होगा।
2016 नोटबंदी के दौरान दो हजार रूपए का नोट बाजार में उतारा गया था, 2018 में इसकी छपाई आरबीआई ने बंद कर दी थी। बीते शुक्रवार शाम आरबीआई ने बाजार में प्रचलित दो हजार रूपए के नोट को चलन से वापिस लेने की घोषणा की थी। आज मंगलवार से बैंकों में नोट बदलने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि, चिंता यह जताई जा रही है कि नोटबंदी की तरह ही इस बार भी लोगों को बैंकों की लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ सकता है। आज से नोट बदलवाने के लिए नए नियमों के मुताबिक आप एक खाते पर एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदलवा सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को आपने नोट बदलवाने भेजा तो सिर्फ दो हजार के दो नोट ही बदलवा सकेंगे। जबकि, जमा करने पर कोई सीमा नहीं है। बस पचास हजार रूपए से ज्यादा रकम जमा करनी हो तो पैन नंबर जरूर याद करके ले जाएं।
दो हजार के नोटों के बदलने के लिए सरकार ने 10 नोटों की सीमा तय की है। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास दो हजार रुपये के नोट हैं और उसे इसके बदले कैश की जरूरत है, तो वह कुल 20,000 रुपये तक के दो हजार के नोट के बदले इससे छोटी करेंसी (500, 200, आदि) मूल्य के नोट हासिल कर सकता है।