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पुरोला में धारा 144 लागू, महापंचायत की इजाजत नहीं

Pen Point, Purola : लव जिहाद को लेकर उपजे तनाव को देखते हुए पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं प्रशासन ने 15 जून को हिंदूवादी संगठनों की ओर से आहूत महापंचायत की अनुमति से भी इनकार कर दिया है। दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन प्रशासन की इस कार्रवाई को लव जिहादियों को संरक्षण बताते हुए महापंचायत के आयोजन पर अड़े हैं।
नाबालिग के कथित अपरहण के मामले को लेकर बीते एक माह से पूरोला समेत पूरे उत्तरकाशी जिले में तनाव का माहौल है। इस घटना को लेकर पुरोला और अन्य जगहों पर मुस्लिम समूदाय के लोग निशाने पर हैं। हिंदूवादी संगठनों ने विभिन्न जगहों पर रैलियां निकालकर मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों को दूकानें बंद कर इलाका छोड़ने की चेतावनी दी। इसी क्रम में पुरोला में 15 जून को विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। अपने मुस्लिम विरोधी बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी दर्शन भारती की देवभूमि रक्षा अभियान की अगुआई में यह महापंचायत आयोजित की जा रही थी। इस महापंचायत की तैयारियों और क्षेत्र में बन रहे तनाव के माहौल को देखते हुए प्रशासन भी सकते में आ गया।
बुधवार को एसडीएम देवानंद शर्मा ने पुरोला में 15 से 19 जून तक के लिए धारा 144 की निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिसके अनुसार क्षेत्र में एक घटना की प्रतिक्रिया में पनप रहे तनावपूण्र माहौल के चलते यह कदम उठाया गया है। वहीं महापंचायत की भी अनुमति नहीं हे। निषेधाज्ञा लागू होने वाले दिनों में भीड़ एकत्र करना, नारेबाजी या भाषणबाजी और किसी भी प्रकार के हथियारों को साथ लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
गौरतलब है कि पुरोला में तनाव का यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया था। विभिन्न संगठनों की ओर से राज्य सरकार से इस पर जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की जा रही थी। राज्य के पूर्व नौकरशाहों ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर महापंचायत को रोके जाने की मांग की थी।
दूसरी ओर उत्तरकाशी में मीडिया से बातचीत करते हुए देवभूमि रक्षा अभियान के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताया है, उन्होंने कहा कि महापंचायत तय स्थान और तय तिथि पर ही आयोजित की जाएगी। प्रशासन का काम लव जिहादियों का संरक्षण करना है तो हमारा काम लव जिहादियों को ठीक करना है।

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