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राहुल गांधी को दो साल की सजा

PEN POINT, DEHRADUN : गुजरात  सूरत की एक निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सज़ा सुनाई है। साल 2019 के इस मामले में राहुल गांधी को कसूरवार ठहराया गया है. हालांकि अदालत ने फ़ैसला सुनाने के बाद उन्हें ज़मानत दे दी है।
चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने पिछले हफ़्ते दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई पूरी की थी। चार साल पुराने इस आपराधिक मानहानी मामले में जज ने फ़ैसले सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख़ तय की थी। साल 2019 का ये मामला ’मोदी सरनेम’ को लेकर उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी मामले की सुनवाई के वक़्त गुरुवार को सूरत कोर्ट में मौजूद थे। राहुल गांधी ने कथित तौर पर ये बयान दिया था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?“
हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद न्यायालय ने उन्हें जमानत भी दे दी। वहीं, कांग्रेस इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे विपक्ष की आवाज को दबाने की भाजपा की साजिश करार दिया।

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