डीएवी समेत अन्य कॉलेजों को हाईकोर्ट से राहत
-गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की ओर से डीएवी समेत अन्य कॉलेजों की असंबंधता पर हाईकोर्ट नैनीताल ने लगाई रोक
PEN POINT, DEHRADUN: गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के असंबद्धता के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से डीएवी सहित 10 कॉलेजों को बड़ी राहत मिली है। डीएवी सहित 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों को इसी सत्र से विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने असंबध करने का निर्णय लिया गया था।
देहरादून स्थित डीएवी पीजी कॉलेज समेत प्रदेश के 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने के साथ ही विवि से जुड़े 72 प्राइवेट कॉलेजों की संबद्धता पर भी तलवार लटकी थी। विवि की कार्यकारी परिषद ने इन कॉलेजों की संबद्धता अगले साल से खत्म करने का निर्णय लिया था। बीते दिनों इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। आदेश का आधार पिछले साल 20 जून को हुई शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार व यूजीसी की संयुक्त बैठक को रखा गया था। उसके बाद से ही इन कॉलेजों में अध्ययनरत हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा था। कॉलेजों का दावा था कि विवि के 2009 में पारित एक्ट के तहत उन्हें विश्वविद्यालय से संबंध नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2009 में गढ़वाल विवि को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलते वक्त जो एक्ट पास हुआ था उसकी धारा 4 एफ के तहत यह प्रावधान किया गया था कि जो कॉलेज विवि से संबद्ध हैं, उनका स्टेटस वैसा ही रहेगा। एक्ट के इस प्रावधान के तहत गढ़वाल विवि के लिए इन कॉलेजों से खुद को अलग करना लंबे समय से मुश्किल हो गया था। जबकि इस दौरान गढ़वाल विवि ने सभी सरकारी कॉलेजों को खुद से अलग कर दिया था जिन्हें श्रीसुमन गढ़वाल विवि से जोड़ दिया गया था। इसके बाद गढ़वाल विवि इस शासकीय व अन्य कॉलेजों को हटाने का प्रयास कर रहा था, बीते दिनों बड़ा कदम उठाते हुए विवि प्रशासन ने इस बावत आदेश भी जारी कर दिए लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट नैनीताल की बैंच ने विवि के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।