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मसूरी के 322 होटलों को पीसीबी का नोटिस, एसोसिएशन जायेगा सुप्रीम कोर्ट

PEN POINT, MUSSOORIE: एनजीटी की ओर से मसूरी झील के पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के 322 होटल संचालकों को नोटिस भेजना षुरू कर दिया है। नोटिस में होटलों के कमरे, पानी के स्रोत और खपत आदि की जानकारी मांगी गयी है। जिसके बाद तय किया जाएगा कि पानी की उपलब्धता पर होटल स्वामी कितने कमरो का संचालन कर सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एनजीटी के आदेश में बोर्ड और जिलाधिकारी को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पता करना है कि जल संस्थान कितना पानी होटलों में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके अनुसार होटलों संचालको को के लिए लिमिट तय की जाएगी कि वह कितने कमरों का संचालन कर सकते हैं।

मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि एनजीटी के दिए गए निर्देशों के बाद मसूरी में पेयजल की भारी किल्लत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पहले से ही पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसे में मसूरी झील का पानी से करीब मसूरी में 50 प्रतिषत पानी की आपूर्ति को पूरा किया जाता ऐसे में मसूरी झील से पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किए जाने पर रोक लगने के बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एनजीटी और जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि जब तक मसूरी यमुना पेयजल योजना पूरी तरीके से शुरू नहीं हो जाती तब तक मसूरी झील से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि वह एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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